Indian tourist arrested in Singapore on charges of girl molestation | सिंगापुर में छेड़छाड़ के आरोप में भारतीय टूरिस्ट गिरफ्तार: नाबालिग का पीछा किया, इंस्टाग्राम पर गलत मैसेज भेजे; 5 साल जेल हो सकती है

सिंगापुर सिटी39 मिनट पहले

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प्रतीकात्मक तस्वीर - Dainik Bhaskar

प्रतीकात्मक तस्वीर

सिंगापुर की एक अदालत ने एक भारतीय टूरिस्ट को एक स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में 12 साल की लड़की से छेड़छाड़ करने और उसे इंस्टाग्राम पर गलत मैसेज भेजने का दोषी पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रमेंदर (25) नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी ने शुक्रवार को बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप स्वीकार कर लिया। सिंगापुर के कानून के मुताबिक, 16 साल से कम उम्र के बच्चे से अश्लील कृत्य करने की कोशिश करने पर 7 साल तक की जेल और 10,000 डॉलर तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

प्रमेंदर को इस मामले 5 साल जेल और बेंत से मारने की सजा या इन दोनों में से किसी एक सजा का सामना करना पड़ सकता है।

आरोपी ने बच्ची का पीछा किया, गलत मैसेज भेजे प्रमेन्द्र पर आरोप है कि उसने 31 मार्च को 12 साल बच्ची का जालान बेसर स्विमिंग कॉम्प्लेक्स के टॉयलेट तक पीछा किया। पीड़िता के फोन से उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस किया और अपने अकाउंट को फॉलो किया।

इसके बाद, उसने पीड़िता को 13 गलत टेक्स्ट मैसेज भेजे, जिसके बाद पीड़िता ने ड्यूटी पर मौजूद लाइफगार्ड को घटना की जानकारी दी। आखिर में लड़की की मां ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 2 अप्रैल को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

जालान बेसर स्विमिंग कॉम्प्लेक्स सिंगापुर के सबसे पुराने स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में से है। यह कॉम्प्लेक्स सिंगापुर के लैवेंडर इलाके में है।

जालान बेसर स्विमिंग कॉम्प्लेक्स सिंगापुर के सबसे पुराने स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में से है। यह कॉम्प्लेक्स सिंगापुर के लैवेंडर इलाके में है।

जज बोलीं- हालात और बदतर हो सकते थे

शुक्रवार को अदालत की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील एशले चिन ने कहा कि कुछ हद तक शोषण हुआ था। डिस्ट्रिक्ट जज चाय यूएन फैट ने कहा कि अगर पीड़िता के चचेरे भाई उसकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद नहीं होते तो स्थिति और भी बदतर हो सकती थी।

छेड़छाड़ पर जेल, जुर्माना या बेंत मारने की सजा

सिंगापुर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले को काफी गंभीरता से लिया जाता है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर, पीड़िता की उम्र 14 साल से कम होती है तो आरोपी को पांच साल तक जेल, जुर्माना या बेंत से मारने की सजा दी जाती है।

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